पूर्व सरपंच समेत 11 को 7 साल की जेल:दिनदहाड़े लगा दी थी गरीबों की झोपड़ियों में आग, 8 वर्ष बाद आया अदालत का फैसला

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गरीबों का आशियाना जलाने वालों को सतना की एससी- एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने 7-7 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल जज एससी राय ने जुर्माने की रकम पीड़ितों को दिए जाने का आदेश भी दिया है।

सतना की एससी एसटी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश एससी राय ने ताला थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर में 8 वर्ष पूर्व 1 नवम्बर 2014 को गरीबो की झोपड़ियां जलाने के मामले में दोषी पाते हुए तत्कालीन सरपंच शिवलाल कुशवाहा समेत 11 दोषियों को भादवि की धारा 436,323,147,148 व एससी- एसटी एक्ट के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 4 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें पूर्व सरपंच शिवलाल कुशवाहा,लल्ला प्रसाद कुशवाहा,दिलीप कुशवाहा,सरमन कुशवाहा,उदित कुशवाहा,रामायण कुशवाहा,चंदू कुशवाहा,जयराम कुशवाहा,गोरेलाल कुशवाहा,रामभगत कुशवाहा और प्रदीप कुशवाहा शामिल हैं।

अभियुक्तों से वसूली जाने वाली जुर्माने की रकम में से 10-10 हजार रुपए मुन्नीबाई कोल व रेखा कोल और 5- 5 हजार रुपए विमला कोल,सुनीता कोल,सुखरनिया साकेत,शांति कोल,बूटा कोल और बाबूलाल साकेत को दिए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

अभियोजन के अनुसार अमझर में 1 नवम्बर 2014 को अपने दर्जन भर साथियों के साथ पहुंचे तत्कालीन सरपंच शिवलाल कुशवाहा ने वहां झोपड़ी बना कर रहने वाले मजदूरों से झोपड़ियां खाली करने को कहा। मजदूरों ने तहसील में चल रहे प्रकरण का हवाला देते हुए उनसे कहा कि जैसा आदेश तहसील का होगा, वे वैसा करेंगे।

जब तक तहसील से प्रकरण पर फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें वहां रहने दिया जाए। लेकिन तत्कालीन सरपंच और उसके साथियों ने किसी की नही सुनी और मारपीट कर झोपड़े तोड़ने शुरू कर दिए। तोड़फोड़ के बाद उन्होंने झोपड़ियों में आग लगा दी।

इस घटना में सुंदर मुड़हा, मदन कोल,विमला कोल,सुनीता कोल,रेखा कोल,जियानी कोल,आशा कोल,विमला साकेत,सोहनलाल साकेत,बाबूलाल साकेत,रनिया कोल,शांति कोल,गीता कोल,सुखरनिया साकेत,राजन कोल,मुन्नी कोल,भगवानदास कोल,फुल्ला कोल,छोनी कोल,होरीबाई कोल एवं प्रेमवती कोल के आशियाने जलकर नष्ट हो गए थे। घटना की रिपोर्ट ताला थाना में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण अदालत में पेश किया था।

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