सतना में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने घर मे घुस कर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 3 साल की कैद और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती शिल्पा तिवारी ने आरोपी दीपक पटेल पिता गैबी प्रसाद पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम टेडी थाना नयागांव सतना को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषसिद्ध करार दिया है।
अदालत ने अभियुक्त को धारा 452 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 354 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड और 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी जिला अभियेाजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि,पीड़िता के पिता ने थाना नयागांव में शिकायत दर्ज कराई थी कि 9 नवम्बर 2019 को शाम लगभग 5 बजे उसकी पुत्री अपने घर पर स्थित दुकान में अकेली थी जबकि वह बगिया में था। तभी अभियुक्त दीपक पटेल दुकान में घुस आया। उसने पीड़िता को अकेली पाकर छेड़छाड़ शुरू कर दी और जबरदस्ती घर के अन्दर खींच ले गया।
पीड़िता के साथ उसने बलात्कार करने का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आवाज सुनकर वह दौड़कर घर पहुंचा तो अभियुक्त गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने दीपक पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़िता की उम्र के प्रमाणीकरण के लिए उसके स्कूल के स्कालर रजिस्टर की जांच की।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद प्रकरण अदालत में पेश किया। तीन वर्ष पुराने प्रकरण पर विचारण पूर्ण कर अदालत ने गुरुवार को दंडादेश पारित कर दिया।