आरबीआई ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड संबंधित मानकों के लिए दी तीन महीने की छूट

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड सहित को-ब्रांडिंग कार्ड को एक्टिवेट करने से जुड़े प्रावधानों में राहत दी है। आरबीआई ने मंगलवार को इन तीन प्रावधानों की 30 जून, 2022 को समाप्त हो रही समय-सीमा को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को ग्राहकों की सहमति के बगैर कार्ड को सक्रिय करने जैसे कुछ मानदंडों को एक जुलाई, 2022 से लागू करना था। इसे आरबीआई ने एक अकटूबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है।

दरअसल, बैंकों और एनबीएफसी को एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए संचालन निर्देश, 2022′ पर आरबीआई का मास्टर निर्देश लागू करना था। मास्टर निर्देश के मुताबिक अगर कार्ड जारी होने के 30 दिन बाद भी उसे एक्टिव नहीं किया गया है, तो जारीकर्ता संस्थान को क्रेडिट और डेबिट कार्ड सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) संबंधी सहमति लेनी होगी।

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